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आबकारी अधिनियम के उल्लंघन पर आठ एफआईआर

पंजाब के आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा के निर्देश पर आबकारी विभाग ने पंजाब में शराब की तस्करी के खिलाफ अपना प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पिछले 25 दिनों के दौरान रोपड़ रेंज में पंजाब आबकारी अधिनियम के उल्लंघन के लिए कुल 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मोहाली में 7 और रोपड़ में एक। कल रात जीरकपुर में एक बड़ी जब्ती हुई। 23 अप्रैल की मध्यरात्रि के दौरान मोहाली आबकारी टीम ने मोहाली जिला पुलिस पुलिस स्टेशन जीरकपुर के साथ एक संयुक्त अभियान में चंडीगढ़ में बिक्री के लिए चंडीगढ़ से पंजाब में तस्करी करते हुए 220 पेटी 2640 बोतलें शराब जब्त की। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 187,2025 दर्ज कर ली गई है।

इस मामलों के अलावाए पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 68.1.64 के तहत अनधिकृत बार शराब सेवा के 2 मामले दर्ज किए गए। आरोपी रमन टीडीआई में रुतबा, अमृत शर्मा होटल पार्क गेट के पास द बॉस के खिलाफ एफआईआर संख्या 87, 20-04-2025 और मोहाली सेक्टर 86 में शूट एट साइट रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ एफआईआर संख्या 62, 12-03-2025। रोपड़ रेंज के सहायक आयुक्त आबकारी अशोक चल्होत्रा ने कहा कि कार्रवाई के तहत अवैध बिक्री, उपभोग के स्थानों पर व्यापक वाहन जांच के साथ-साथ कई छापे मारे गए हैं। अवैध शराब गतिविधि के ज्ञात इतिहास वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए आबकारी निरीक्षकों और फील्ड कर्मियों की विशेष टीमों को तैनात किया गया है।

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