आज समाचार

डेराबस्सी में मिट्टी से रोका नाले का बहाव, हाईकोर्ट के वकील ने विभिन्न विभागों को जारी किया नोटिस

डेराबस्सी

जीबीपी सुप्रिया सोसायटी के पास बहते बरसाती नाले को बिल्डरों द्वारा मिट्टी से भरकर रोकने तथा अपनी मनमर्जी से उसका रुख मोडऩे का मामला प्रकाश में आया। इसके बावजूद ड्रेनेज विभाग तथा डेराबस्सी प्रशासन खामोश है। मामले संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सुनैना और निखिल थमन ने मुख्य सचिव पंजाबए डीसी मोहाली पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य विभागों को नोटिस भेजकर कहा है कि प्राकृतिक बरसाती नाले को मिट्टी से भरकर रोकना और उसका बहाव मोडऩा गैर कानूनी है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालयए माननीय एनजीटी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर चीजों को पुराने ढर्रे पर लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की है।

उन्होंने कहा कि डेराबस्सी क्षेत्र में बहने वाले अधिकतर बरसाती नालों को भू-माफिया ने अपनी मर्जी के अनुसार बंद कर दिया है या उनका स्थान बदल दिया है। इस क्रिया से बाढ़ आती है और जान माल की हानि होती है। इसे ध्यान में रखते हुए डेराबस्सी में सभी प्राकृतिक नालों की उचित मैपिंग और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। वहीं, उधर नगर परिषद अध्यक्ष आशु उपनेजा ने कहा कि जांच के लिए टीम मौके पर भेजी जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button