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तीन बच्चों को भीख मांगने से बचाया, पंजाब सरकार ने एसएएस नगर में चलाया विशेष अभियान

मोहाली

सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डा. बलजीत कौर और डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के दिशा निर्देशों के बाद पंजाब सरकार के बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जिला ए सएएस नगर में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान तीन बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी नवप्रीत कौर ने बताया कि अभिभावकों को सख्त चेतावनी दी गई हैए जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में ऐसा कोई भी कृत्य कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडनीय होगा। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को भीख मांगने के धंधे में लगाना दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार एवं पुनर्वास का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार, जो व्यक्ति किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर करता है या उसका इस्तेमाल करता है, उसे कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना और उनके अधिकारों को बनाए रखना है। पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के सदस्य विनीत वर्मा, जिनकी पहल पर यह अभियान शुरू किया गया ने भी इस तरह की निरंतर छापेमारी की आवश्यकता पर बल दिया।

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