मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवादित ढांचा नहीं

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर हिंदू पक्ष का झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष की याचिका पर 23 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार को सुनाया गया। दरअसल, पांच मार्च को हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मस्जिद के पास जमीन के कागज नहीं हैं, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है।
इसे मस्जिद क्यों कहा जाए, इसलिए मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए कहा था कि हिंदू पक्ष की मांग सरासर गलत है। इस मामले में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बैंच में चार बार सुनवाई हो चुकी थी, जिसपर अब फैसला आ गया है। इस याचिका के अलावा हिंदू पक्ष की 18 अन्य याचिकाओं पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई अलग से चल रही है।








