आज समाचार

ट्रंप को झटका, अपील अदालत ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने वाले आदेश पर लगाई रोक

अमरीका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मजात नागरिकता को सीमित करने वाला कार्यकारी आदेश असंवैधानिक है। नौवीं अमरीकी सर्किट अपील न्यायालय के न्यायाधीशों के एक पैनल अपने फैसले में कहा कि ट्रंप का आदेश “अमान्य है क्योंकि यह चौदहवें संशोधन के तहत ‘संयुक्त राज्य अमरीका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी व्यक्तियों’ को नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।”

इस नीति पर काफी दिनों से कानूनी बहस चल रही है, लेकिन यह फिलहाल स्थगित है। लेकिन इस फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पहली बार है जब किसी अपीलीय न्यायालय ने अवैध प्रवासियों के बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के ट्रम्प के प्रयास के गुण-दोषों पर विचार किया है। दो -एक के बहुमत से पारित यह फैसला इस विवादास्पद नीति पर देशव्यापी रोक को बरकरार रखता है। सैन फ़्रांसिस्को स्थित अपील अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश द्वारा जारी निषेधाज्ञा न्यायिक अतिक्रमण नहीं है।

अपील अदालत के न्यायाधीश रोनाल्ड गोल्ड ने लिखा, “ निचली ज़िला अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि राज्यों को पूर्ण राहत प्रदान करने के लिए समान प्रारंभिक निषेधाज्ञा आवश्यक है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ज़िला अदालत ने राज्यों को पूर्ण राहत प्रदान करने के लिए इस आदेश पर राेक लगाने के लिए अपने विवेक का दुरुपयोग नहीं किया।”

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को अदालत का जो फैसला आया है वह पहली बार है जब किसी अपील अदालत ने पूरी तरह से यह निष्कर्ष निकाला है कि ट्रम्प का आदेश असंवैधानिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन के पास पूरे 9वें सर्किट से मामले की समीक्षा कराने का विकल्प है, लेकिन वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button