कांकड़ा में अवैध कालोनी पर चला पीला पंजा, DTP टीम की कार्रवाई, 15 एकड़ जमीन पर किया था कब्जा

शाहाबाद
उपायुक्त विश्राम केुमार मीणा ने कहा कि राजस्व संपदा शाहबाद में 15 एकड़ में पनप रही एक अवैध कालोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोडफ़ोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। यह ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने शाहबाद में राजस्व संपदा शाहबाद के गांव कांकडा में स्थित लगभग 15 एकड़ में पनप रही एक अवैध कालोनी में बनी सडकें, सीवरेज और मेनहॉल और गेट के अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया गया। उन्होंने कहा कि डीटीपी विभाग के पास राजस्व संपदा शाहबाद के गांव कांकडा में लगभग 15 एकड़ में पनप रही एक अवैध कालोनी के पनपने का मामला आया थाए जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों न तो अवैध कालोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की।
इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कालोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है।