
मानसा, 2 जनवरी:
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नवजोत कौर, आई.ए.एस. ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन अधिनियम की धारा 6(1)(e) के तहत मैसर्स जी.एच. इमिग्रेशन, वार्ड नंबर 06, लाभ सिंह वाली गली, न्यू कोर्ट रोड, मानसा, तहसील व जिला मानसा के नाम पर जारी लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह लाइसेंस श्री निर्वैर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, निवासी गांव बुर्ज हरी, तहसील व जिला मानसा के नाम लाइसेंस नंबर 15/एल.पी.ए. दिनांक 18.07.2019 के तहत जारी किया गया था।
आदेश में कहा गया है कि अधिनियम/नियमों के अनुसार इस फर्म या स्वयं लाइसेंसधारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत आदि की स्थिति में क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी श्री निर्वैर सिंह की स्वयं की होगी।
यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त लाइसेंस 18 जुलाई 2024 तक वैध (नवीनीकृत) था। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की धारा 5 के नियम 4(4) के अनुसार, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस की समाप्ति तिथि से कम से कम दो महीने पहले फॉर्म-3 सहित संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है।
परंतु निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण हेतु इस कार्यालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में लाइसेंसधारी को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसके द्वारा कोई जवाब या सूचना कार्यालय को नहीं भेजी गई।
इस प्रकार, लाइसेंसधारी द्वारा अधिनियम/नियमों और जारी एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण न कराकर तथा नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण न देकर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन अधिनियम की धारा 6(1)(e) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते लाइसेंस रद्द किया गया है।






