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भगवंत मान सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 2,559 परिवारों को 13.05 करोड़ रुपये से सशक्त बनाया: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 23 जनवरी:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि भगवंत मान सरकार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।

आशीर्वाद योजना का विवरण साझा करते हुए सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब सरकार ने पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित 2,559 परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 13.05 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा, “आशीर्वाद योजना के तहत दी गई यह सहायता इन परिवारों को राहत देने और उनके वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।”

योजना की पहुंच के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि फरीदकोट, फिरोजपुर, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, एस.बी.एस. नगर, संगरूर और तरनतारन सहित 12 जिलों से आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने आगे कहा, “इन जिलों के सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए 13.05 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।”

जिलावार विवरण साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “फरीदकोट के 19, फिरोजपुर के 45, श्री फतेहगढ़ साहिब के 83, फाजिल्का के 723, गुरदासपुर के 291 और जालंधर के 7 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है।” उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार कपूरथला के 163, लुधियाना के 892, पटियाला के 175, एस.बी.एस. नगर के 43, संगरूर के 37 और तरनतारन के 81 लाभार्थियों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

आशीर्वाद योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, “इस योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य उनके वित्तीय बोझ को कम करना और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करना है।”

पात्रता मानदंडों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा, “योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, वह गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित हो तथा अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंध रखता हो। सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “एक पात्र परिवार की दो बेटियां आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।”

योजना की पारदर्शिता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा, “वित्तीय सहायता की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाती है, ताकि पारदर्शिता और समय पर फंड की डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।”

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है, जो समानता और समावेशी पंजाब बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।”

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