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पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाक-आईएसआई समर्थित आतंकी साज़िश को किया नाकाम; आरडीएक्स आधारित आईईडी सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

चंडीगढ़, 10 फ़रवरी:

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत, खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) अमृतसर ने एक आरोपी को आरडीएक्स आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) सहित गिरफ्तार कर पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी साज़िश को नाकाम कर दिया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

 

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राहुल कुमार उर्फ गज्जू निवासी चमरंग रोड, अमृतसर के रूप में हुई है। वह अमृतसर में एक सैलून में सहायक के रूप में काम करता है।

 

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के निर्देशों पर काम करने वाले एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी राहुल ने अपने विदेशी हैंडलर के निर्देशों पर शहर के बाहरी इलाके में एक निर्धारित स्थान से यह खेप प्राप्त की थी। उन्होंने आगे बताया कि डिवाइस को पीवीसी पाइप की केसिंग में छिपाया गया था ताकि इसकी पहचान न हो सके।

 

डीजीपी ने कहा कि आईईडी की आपूर्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

 

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि पाकिस्तान से आईईडी वाली खेप भेजे जाने संबंधी विश्वसनीय खुफिया सूचना मिलने पर पुलिस टीमों ने एक विशेष अभियान चलाया और संदिग्ध राहुल उर्फ गज्जू को आईईडी सहित गिरफ्तार कर लिया।

 

एआईजी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2022 में अपने विदेशी हैंडलर के पंजाब दौरे के दौरान उसके संपर्क में आया था और दोनों एक-दूसरे से एन्क्रिप्टेड मोबाइल ऐप्स के माध्यम से संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि विदेशी हैंडलर ने शुरुआत में राहुल को काम सौंपने से पहले उसके खर्चों के लिए छोटी-छोटी रकम देकर उसे अपने जाल में फंसाया। उन्होंने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।

 

इस संबंध में एफआईआर नंबर 08 दिनांक 09.02.2026 को थाना एसएसओसी अमृतसर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 और 61(2) के तहत दर्ज की गई है।

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