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दसवीं और बारहवीं कक्षा (ओपन सहित) के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा के आदेश जारी

मानसा, 20 फ़रवरी:

 

जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर, आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) द्वारा जिला मानसा में निर्धारित परीक्षा केंद्रों के निकट 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा केंद्रों वाली इमारतों के आसपास नकल कराने के उद्देश्य से खड़े होने, नारे लगाने तथा कानून-व्यवस्था को भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 

आदेश में कहा गया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) द्वारा आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा (ओपन स्कूल सहित) की फ़रवरी/मार्च 2026 की वार्षिक परीक्षाएं 04 अप्रैल 2026 तक, प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक, जिला मानसा में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं।

 

आम तौर पर देखा गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास शरारती तत्व एकत्र हो जाते हैं, जो परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर परीक्षाओं की पवित्रता और अनुशासन को भंग करने का प्रयास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की निष्पक्षता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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