
चंडीगढ़, 7 मार्च 2026:
राज्य में उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अहम फैसले लेते हुए भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी के नाम से विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय की स्थापना और श्री गुरु तेग बहादुर विश्व-स्तरीय यूनिवर्सिटी के मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दी है, जो पंजाब औद्योगिक क्रांति के तहत तैयार की गई है। इस नीति में क्षेत्र-आधारित नीतियां, विस्तृत योजनाएं और दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य राज्य में वित्तीय रियायतें, क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और पंजाब को तेज आर्थिक विकास के मार्ग पर लाने की उम्मीद है।
खिलाड़ियों के आरक्षण को सुव्यवस्थित करने की नीति
कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को और अधिक व्यवस्थित करने की नीति को भी मंजूरी दी। इसके तहत खेल उपलब्धियों को 75 प्रतिशत और प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के सेवा नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने “पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम-2016” में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। इससे डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों को फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
शहीद होमगार्ड स्वयंसेवक के परिवार को अनुग्रह राशि
मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कैबिनेट ने पंजाब होमगार्ड्स के शहीद स्वयंसेवक अशोक कुमार के परिवार को विशेष मामले के रूप में 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। उन्होंने हाल ही में गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी थी।
क्रशर यूनिट्स संशोधन विधेयक पेश करने की मंजूरी
कैबिनेट ने मौजूदा विधानसभा सत्र में “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स, स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल-2026” पेश करने को भी मंजूरी दी है, जिससे संबंधित अध्यादेश को कानून का रूप दिया जा सकेगा।
सरकारी कॉलेजों में 1158 पदों पर भर्ती
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में 1091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन सहित कुल 1158 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी है। यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के माध्यम से यूजीसी नियम-2018 के अनुसार की जाएगी।
एम.आई.सी.ई. प्रोजेक्ट और बहुउद्देशीय ढांचे को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राज्य में एम.आई.सी.ई. (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) प्रोजेक्ट तथा वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बहुउद्देशीय ढांचे को मंजूरी दी है।
मेडिसिटी नीति-2014 में संशोधन
कैबिनेट ने मेडिसिटी नीति-2014 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत कुछ स्थलों का आवंटन नीति के तहत और अन्य का ई-नीलामी के माध्यम से किया जा सकेगा।
स्कूलों के लिए शिक्षा प्लॉट आवंटन नीति
मंत्रिमंडल ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा के-12/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षा प्लॉटों के आवंटन की नीति को भी मंजूरी दी है, जिससे वास्तविक और सक्षम शैक्षणिक संस्थानों को ही भूमि मिल सके।
ग्लाडा की संपत्तियों की कीमतें तर्कसंगत करने की मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) की संपत्तियों की कीमतों को तर्कसंगत बनाने को भी मंजूरी दी है, जो ई-नीलामी के लिए आधार आरक्षित मूल्य के रूप में काम करेंगी।
पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन कर सरकारी कर्मचारियों के आश्रित दिव्यांग भाई-बहनों को भी पारिवारिक पेंशन के दायरे में शामिल करने का फैसला लिया है।
पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल-2026
कैबिनेट ने “पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल-2026” को लागू करने की मंजूरी दी है, जो 130 वर्ष पुराने जेल एक्ट-1894 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना और उन्नत तकनीक के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।









