
चंडीगढ़, 4 अप्रैल:
पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने आज बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने से पहले सभी प्रारंभिक तैयारियां एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से की जा रही हैं।
अब तक की प्रगति के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में व्यापक प्री-SIR मैपिंग अभियान पूरा किया गया है। 4 अप्रैल सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 74.27% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। कुल 2,14,57,521 मतदाताओं में से 1,59,36,941 मतदाताओं का डेटा सत्यापित किया गया है।
इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यालय स्तर पर चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ERO) द्वारा रोजाना निगरानी की जा रही है, जिससे किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।
जिला-वार आंकड़ों के अनुसार, तरनतारन (88.64%), मोगा (86.91%), श्री मुक्तसर साहिब (85.47%) और मानसा (84.20%) में सबसे अधिक प्रगति दर्ज की गई है। वहीं लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पटियाला जैसे प्रमुख जिलों में भी अच्छी प्रगति हुई है।
2003 की मतदाता सूची में नाम कैसे देखें
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता 2003 की वोटर सूची को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर अपने विवरण की जांच कर सकते हैं। यदि किसी का नाम नहीं मिलता, तो वे अपने माता-पिता या दादा-दादी के विवरण के माध्यम से जानकारी लिंक कर सकते हैं।
घर-घर जाकर सत्यापन
SIR प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। प्रत्येक मतदाता, जिसका नाम 2025 की सूची में है, को आवश्यक फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।
राजनीतिक दलों की भागीदारी
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा 8000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ेगी।
हेल्पलाइन और सुविधा
मतदाताओं की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है, जो कार्यदिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगा। इसके अलावा, मतदाता हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
सटीक मतदाता सूची पर जोर
अनिंदिता मित्रा ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सटीक, पारदर्शी और समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है, जो लोकतंत्र की मजबूत नींव है।
मतदाताओं की जिम्मेदारी
उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे BLO के साथ सहयोग करें और सुनिश्चित करें कि उनकी जानकारी सही तरीके से दर्ज हो। साथ ही चेतावनी दी कि एक से अधिक स्थान पर वोट होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत अपराध है।
उन्होंने भरोसा जताया कि अधिसूचना जारी होते ही पंजाब SIR प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।









