
मानसा, 08 अप्रैल:
जिला मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बनांवाला और इसके आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन/ड्रोन कैमरे उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मानसा द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, गांव बनांवाला स्थित पंजाब का एक महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन थर्मल प्लांट है। इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लांट और इसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।









