
मानसा, 29 अप्रैल:
डिप्टी कमिश्नर श्रीमती नवजोत कौर, आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा के भीतर सरकारी/गैर-सरकारी इमारतों और स्थानों पर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि मानसा जिले में सरकारी और गैर-सरकारी इमारतों, स्थानों, सिनेमाघरों और वीडियो हॉलों पर अक्सर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाए जाते हैं। इससे आम लोगों के साथ-साथ लड़के-लड़कियों के व्यवहार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन बुरे प्रभावों को रोकने के लिए ऐसे अश्लील पोस्टरों पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है।
यह आदेश 31 मई 2026 तक लागू रहेगा।









