इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म मामले में हिजाब याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक स्कूल के नाबालिग छात्र की याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने कक्षाओं में भाग लेने के दौरान निर्धारित स्कूल ड्रेस कोड के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता छात्रा ने उसी स्कूल से हाई स्कूल (कक्षा 10) पास किया था और कक्षा 11 में प्रवेश की मांग की थी। उसने दावा किया कि वह कक्षा 6 से ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर स्कार्फ पहन रही थी और कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। अपने दावे के समर्थन में, उन्होंने कक्षा 8, 9 और 10 के अपने आईडी कार्ड और समूह तस्वीरें अदालत में प्रस्तुत कीं। हालांकि, कक्षा 11 में प्रवेश के समय, स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कार्फ पहनना ड्रेस कोड का उल्लंघन था और उन आधारों पर उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया था।









