पंजाबराज्य

मोहाली की अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 लोगों को दोषी करार दिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1.230 किलोग्राम कोकीन से जुड़े मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न धनशोधन के मामले में दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह को दोषी ठहराया है।

मोहाली की एक पीएमएलए अदालत ने तीन सितंबर को दोनों आरोपियों को पीएमएलए 2002 की धारा चार के तहत धनशोधन के अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

ईडी ने 1.230 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के तहत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।

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