
पंजाब सरकार ने शुक्रवार रात को मोहाली जिले में वकील निखिल सराफ के फार्महाउस को ढहाने की कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया।न्यायमूर्ति एचएस सेठी की अध्यक्षता वाली पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष देर शाम सुनवाई के दौरान यह हलफनामा दिया गया।
सर्राफ ने करीब एक पखवाड़े पहले उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न घोटालों में शामिल हैं, जिसमें ‘तबादले के लिए नकदी; अनुकूल पॉलिसी प्राप्त करने के लिए नकद; निविदाओं के लिए नकद, और इस तरह की अन्य अवैध गतिविधियां।









