राजनीति

पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर शिकायत: हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के समन को रद्द करने से किया इनकार

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर मानहानि की शिकायत में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एकल पीठ ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने 2021 के अपने आदेश को जारी रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई को छह सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया गया था ताकि गांधी अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें।

मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने के निर्देश का मतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं होगी।

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