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अदालत में न्यायाधीश जो कहते हैं वह उनकी निजी राय नहीं है: सीजेआई सूर्यकांत

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीश जब पीठ का गठन करते हैं तो अपनी निजी मान्यताओं को पीछे छोड़ देते हैं और इस बात पर जोर देते हुए कि अदालत में जो कहा जाता है वह न तो किसी न्यायाधीश की निजी राय की अभिव्यक्ति है और न ही जरूरी है कि यह अदालत के अंतिम दृष्टिकोण का संकेत हो।

कानूनी सहायता रक्षा वकील (एलएडीसी) योजना से संबंधित मुद्दों पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत से पहले, सीजेआई ने न्याय के दर्शन, अदालतों के आदान-प्रदान के महत्व और मतभेदों को हल करने में बातचीत की आवश्यकता के बारे में बात की।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायाधीश मामलों की सुनवाई और निर्णय लेते समय पूरी तरह से निर्वैयक्तिकता का प्रयोग करते हैं, जो पूरी तरह से संविधान और कानून द्वारा निर्देशित होते हैं।

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