
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के मालिक को निर्देश दिया है कि वह अपने वाहन पर फॉग लाइट लगाने की अनुमति के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) से संपर्क करे।
उच्च न्यायालय ने पंजीकरण प्राधिकरण को निर्देश दिया कि यदि मालिक चार सप्ताह के भीतर ऐसी कोई अनुमति चाहता है, तो उसके आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार फैसला किया जाना चाहिए।
यह आदेश चंडीगढ़ के सेक्टर 43-बी के निवासी 29 वर्षीय कार्तिक कालिया द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया है, जिसमें चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपने बुलेट पर फॉग लाइट का उपयोग करने के लिए जारी चालान को चुनौती दी गई थी।









