राष्ट्रीय

यूपी के सुल्तानपुर में 2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 2018 के मानहानि मामले में सोमवार को बरी कर दिया गया।

सुल्तानपुर की एक सांसद/विधायक अदालत ने राहुल को इस मामले में दोषी नहीं पाया।

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इससे पहले फैसला सुनाने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की थी। बाद में इसे बदलकर 26 अक्टूबर कर दिया गया।

यह मामला 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ गांधी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है।

सुल्तानपुर में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त, 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

2023 में, कांग्रेस नेता अदालत के सामने पेश हुए थे और जमानत हासिल की थी।

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