दिल्लीराज्य

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के अधिग्रहण के खिलाफ 11 सदस्यों की याचिका पर विचार करने को कहा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने क्लब के सदस्यों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि केवल क्लब ही केंद्र के फैसले को चुनौती दे सकता है।

सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सदस्यों से शीर्ष अदालत से स्पष्टीकरण लेने को कहा है कि वे याचिका भी दायर कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने उन्हें आपत्तियों के अधीन उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी, जो दूसरे पक्ष द्वारा विचारणीयता और अन्य कानूनी मुद्दों के संबंध में उठाई जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर को दिल्ली जिमखाना क्लब के उन 11 सदस्यों को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी थी जिन्होंने यहां सफदरजंग रोड पर क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को अपने कब्जे में लेने के केंद्र के फैसले और उसके बाद बेदखली की कार्यवाही को चुनौती दी थी।

पीड़ित सदस्यों की ओर से सिंह ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा नामित समिति वर्तमान में क्लब का प्रबंधन कर रही है जो सरकार के साथ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती।

सिंह ने कहा, ‘यहां, पट्टादाता और पट्टेदार दोनों सरकार के नियंत्रण में हैं.’ उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नामित प्रबंधन ने चुनाव और निर्वाचित नियंत्रण की बहाली के लिए एनसीएलएटी द्वारा निर्धारित समयसीमा को पार कर लिया है. सिंह ने कहा था कि यह क्लब पर कब्जा करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास था।

हालांकि, पीठ ने विपिन अग्रवाल और क्लब के 10 अन्य सदस्यों की याचिका का निपटारा कर दिया था और उन्हें यह स्वतंत्रता दी थी कि वे या तो दिल्ली उच्च न्यायालय में नई याचिका दायर कर सकते हैं या खुद को निष्कासन की चल रही कार्यवाही में पक्षकार बना सकते हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय नई याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

केंद्र ने तीन सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि वह क्लब को संपत्ति से बेदखल करने के संबंध में 16 सितंबर तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।

उच्च न्यायालय क्लब के सदस्य विजय खुराना और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) के एक एस्टेट अधिकारी द्वारा क्लब के प्रबंधन को 29 जून को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

यह आरोप लगाते हुए कि सरकार की कार्रवाइयां सत्ता का एक “रंगीन प्रयोग” है और संविधान के अनुच्छेद 300 ए के विपरीत संपत्ति से वंचित करने के अलावा अनुच्छेद 14 और 19 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, अग्रवाल और अन्य ने 22 मई को एल एंड डीओ द्वारा जारी बहाली अधिसूचना और 29 जून को संपदा अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग की है।

“आक्षेपित कार्रवाई एक मकान मालिक के अलग-थलग कार्य नहीं हैं, बल्कि प्रतिवादी नंबर 1 (केंद्र) द्वारा प्रतिवादी जिमखाना को अपने कब्जे में लेने के लिए एक निरंतर और सचेत डिजाइन की परिणति है, एक डिजाइन जिसे एक चौथाई सदी से अधिक समय तक अपनाया गया था और अब इसे पूरा करने की मांग की गई है, जबकि जिमखाना प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा स्थापित सरकार द्वारा नामित प्रबंधन के अधीन है। जिसकी वैधता इस अदालत के समक्ष एक दीवानी अपील में लंबित है।

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