राष्ट्रीय

सोनिया गांधी की ‘नागरिकता पूर्व मतदाता प्रविष्टि’ फिर से जांच के घेरे में

दिल्ली की एक सत्र अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम आने के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के सवाल को फिर से खोल दिया।

सितंबर 2025 के आदेश को रद्द करते हुए, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इसे “विकृत और अनुचित” करार दिया और पाया कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर नहीं बोल रहा था: क्या सोनिया के खिलाफ आरोपों के लिए आपराधिक जांच की आवश्यकता थी।

न्यायाधीश ने शिकायत को नए फैसले के लिए वापस भेज दिया और मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी और दिल्ली पुलिस को सुनने, आवश्यक जांच करने और एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

सत्र अदालत ने न तो प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है और न ही ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज किया है कि सोनिया ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है।

अदालत ने कहा, ‘मतदाता सूची की पवित्रता संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए विश्वास का विषय है.’ उन्होंने कहा कि देश का ‘सबसे शक्तिशाली’ भी अंतत: आम नागरिकों की तरह मतदाता के रूप में खड़ा होता है.

इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची में छेड़छाड़, गैर-नागरिक को धोखाधड़ी से शामिल करने या झूठी घोषणा के आरोपों की तर्कसंगत जांच की जरूरत है।

शिकायत तीन साल की घटनाओं के क्रम पर टिकी हुई है। त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, हालांकि वह अप्रैल 1983 में ही भारतीय नागरिक बन गईं। उनका आरोप है कि 1983 में फिर से शामिल किए जाने से पहले 1982 में उनका नाम हटा दिया गया था, और पहले की प्रविष्टि के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।

सोनिया ने आरोपों को खारिज करते हुए मामले को ‘पूरी तरह से गलत, तुच्छ, राजनीति से प्रेरित’ और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।

अपने जवाब में उन्होंने दलील दी कि अटकलों, मीडिया रिपोर्टों और ‘काल्पनिक आवेदन’ के आधार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बिना उन दस्तावेजों को पेश किए जिनके आधार पर जालसाजी का आरोप लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि न तो कथित मतदाता पंजीकरण आवेदन और न ही नागरिकता से संबंधित या कथित जाली दस्तावेज अदालत के समक्ष रखे गए थे।

त्रिपाठी ने सबसे पहले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया से संपर्क किया था, जिन्होंने 11 सितंबर, 2025 को उनकी शिकायत खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट ने माना कि एक अप्रमाणित मतदाता सूची के उद्धरण की फोटोकॉपी के आधार पर गंजे दावे धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों को बनाए नहीं रख सकते हैं।

इसके बाद त्रिपाठी ने पुनरीक्षण के लिए सत्र अदालत का रुख किया। सोनिया को पिछले साल दिसंबर में नोटिस जारी किया गया था।

न्यायाधीश गोगने ने शिकायत से निपटने के तरीके में गलती पाई, यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट ने कथित 1980 की प्रविष्टि, 1982 में इसे हटाने और उसके बाद 1983 को शामिल करने के क्रम को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया था।

अदालत ने शिकायत पर फैसला करने से पहले पुलिस की स्थिति रिपोर्ट मांगने और पुलिस की बात सुनने में विफल रहने में “कानून में स्पष्ट त्रुटि” भी पाई।

हालांकि, न्यायाधीश गोगने ने यह तय करने से इनकार कर दिया कि प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए या नहीं, यह कहते हुए कि एक पुनरीक्षण अदालत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (3) के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका नहीं निभा सकती है।

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