उत्तर प्रदेशराज्य

ब्लू ड्रम मर्डर केस: सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल दोषी करार पालन करने के लिए सजा

मेरठ की एक जिला अदालत ने बुधवार को सनसनीखेज ‘ब्लू ड्रम’ हत्या मामले में मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया।

सरकारी वकील कृष्ण कुमार चौबे ने कहा कि अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें गंभीर अपराध के मामलों में कड़ी सजा पर जोर दिया गया था।

चौबे ने संवाददाताओं से कहा, ”अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया है और उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के जघन्य और गंभीर अपराधों के दोषियों को उचित सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कानून का शासन कायम है।

साहिल और मुस्कान स्थानीय जेल से वर्चुअल रूप से सुनवाई में शामिल हुए, जहां वे बंद हैं।

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