
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को अपनी बीमार दादी से 10 मिनट की वीडियो कॉल के जरिए बात करने की अनुमति दे दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरिंदर सिंह ने अमृतपाल के वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
अमृतपाल के वकील ऋतुराज सिंह ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार, असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद सांसद को सात अक्टूबर से पांच दिनों के भीतर 10 मिनट की वीडियो कॉल की अनुमति दी जाएगी।
गुरु ग्रंथ साहिब के पालकी साहिब को ले जाने वाले वाहन के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद अमृतपाल अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इस घटना में झड़प हो गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
अप्रैल 2026 में एनएसए की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद, पंजाब पुलिस ने उन्हें अजनाला पुलिस स्टेशन हिंसा मामले में गिरफ्तार कर लिया, जबकि वह हिरासत में रहे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें सुरक्षा कारणों से डिब्रूगढ़ में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
ऋतुराज सिंह ने कहा कि अमृतपाल को अपनी बीमार और अस्पताल में भर्ती दादी से मिलने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाला एक आवेदन दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बीच, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद अदालत ने पांच दिनों के भीतर उनके साथ 10 मिनट की वीडियो कॉल की अनुमति दी।
हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि बातचीत को रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि न तो परिवार और न ही किसी तीसरे पक्ष को वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने की अनुमति होगी।








