राष्ट्रीय

आईबी अधिकारी की हत्या मामला: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दोषसिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने खुफिया ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को हुसैन और चार सह-आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

अदालत ने कहा कि यह मामला मौत की सजा की मांग करने वाली ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ श्रेणी में नहीं आता है।अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘मैं एसपीपी के आधार पर इस बात से सहमत होने में असमर्थ हूं कि दोषियों में सुधार नहीं हो रहा है या उनका चरित्र इतना क्रूर है कि जेल में भी उनका निरंतर अस्तित्व समाज के लिए खतरा होगा। दोषियों को जिन अन्य अपराधों के लिए दोषी पाया गया है, उन्हें कानून की पूरी ताकत का सामना करना होगा।

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