पंजाबराज्य

एनजीटी की चिंता के बावजूद पीपीसीबी ने रोपड़ स्टोन क्रशर को बंद करने के बजाय अनुपालन करने की समय सीमा दी

रोपड़ जिले में पत्थर पेराई करने वाली इकाइयां पर्यावरण मानकों का अनुपालन नहीं कर रही पाई गई हैं, जिन्हें तत्काल बंद नहीं किया जा रहा है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने ऑपरेटरों के साथ बैठक करने और उनसे संशोधित मानदंडों के तहत आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने का आग्रह करने का फैसला किया है।

पीपीसीबी के कार्यकारी अभियंता, रोपड़ विपन कुमार जिंदल ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा हाल ही में पेश किए गए पर्यावरणीय मानदंडों में बदलाव के कारण बड़ी संख्या में स्टोन क्रशर का अनुपालन नहीं किया गया है। संशोधित आवश्यकताओं में स्टोन-क्रशिंग इकाइयों में नए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की अनिवार्य स्थापना शामिल है।

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