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मालवीय नगर होटल आग: दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति के मालिक को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मालवीय नगर में एक बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) के मालिक को चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है, जहां इस साल जून में भीषण आग में 23 लोगों की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि लवकेश बजाज की हाल ही में पेट की बड़ी सर्जरी हुई थी।

अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आवेदक की 31 अगस्त को पेट की बड़ी सर्जरी हुई थी और उसे 15 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

“उपरोक्त रिपोर्ट से, यह भी स्पष्ट है कि जटिलताओं का खतरा है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक चिकित्सा प्रबंधन की आवश्यकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में, आवेदक द्वारा की गई सर्जरी की प्रकृति और अस्पताल से छुट्टी के बाद से बीत चुकी छोटी अवधि को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है, एक सीमित अवधि के लिए, ताकि वह स्वस्थ हो सके और पर्याप्त रूप से ठीक हो सके।

मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में फ्लोरिश स्टेज बीएंडबी में आग लगने की घटना में 13 विदेशियों सहित कुल 23 लोगों की मौत हो गई।

आग लगने के बाद दिल्ली पुलिस ने बजाज को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, आग से शरारत और आग के साथ लापरवाही से काम करने की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

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