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सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को बरकरार रखा; घातक इंजेक्शन की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मौत की सजा पाए एक दोषी को फांसी देने की मौजूदा प्रथा को खत्म करने और उसके स्थान पर नसों में घातक इंजेक्शन जैसे कम दर्दनाक तरीके अपनाने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उसका फैसला केंद्र को एक विशेषज्ञ निकाय के माध्यम से फांसी की मौजूदा पद्धति की व्यापक समीक्षा करने से नहीं रोकेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या फांसी का कोई वैकल्पिक तरीका सजा पाए कैदी की गरिमा को संरक्षित करते हुए अनावश्यक दर्द को कम करने के संवैधानिक उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करता है।









