उत्तर प्रदेशधर्मराज्य

अधिग्रहण या मुआवजे की सहमति के बगैर निर्माण ना तोड़ें

अधिग्रहण या मुआवजे की सहमति के बगैर निर्माण ना तोड़ें

अधिग्रहण या मुआवजे की सहमति के बगैर निर्माण ना तोड़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कचहरी से आशापुर होते हुए संदहा राजमार्ग चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले याचियों के निर्माण ध्वस्तीकरण पर लोग रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार बिना अधिग्रहण किए अथवा याची के मुआवजा लेने पर सहमत हुए बगैर निर्माण ध्वस्त न करे।
न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने नासिर अहमद वह अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।

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