आज समाचार

डिफाल्टर वाहन डीलरों से वसूले 7.85 करोड़

चंडीगढ़-पंजाब सरकार ने राज्य के डिफॉल्टर मोटर वाहन डीलरों से 7.85 करोड़ रुपए के पोज़ेशन नए वाहन खड़ा करने संबंधी टैक्स के बकाए की वसूली के लिए निर्णायक कदम उठाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि निरंतर ऑडिट आपत्तियों और बकाया वसूली के कारण ट्रांसपोर्ट विभाग को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और जवाबदेही बनाए रखने के लिए तुरंत यह कदम उठाना पड़ा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम-40 का पालन सुनिश्चित करने के लिए और वसूली अभियान के तहत विभाग ने वाहन पोर्टल पर डिफॉल्टर डीलरों की यूजऱ आईडी अस्थायी रूप से बंद कर दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में ऐसा अभियान चलाया गया था, जब डिफॉल्टर डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे और कुछ डीलरों को निलंबित भी कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में दोबारा नोटिस जारी किए गए और डीलरों ने आवश्यक दस्तावेज़ और बकाया टैक्स जमा कराने का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकांश डीलर अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग मोटर वाहन डीलरशिप पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर सक्रिय रूप से निरंतर काम कर रहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button