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Madhabi Puri Buch : पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगा दी है। जस्टिस शिवकुमार डिगे की एकल पीठ ने कहा कि विशेष अदालत का पहली मार्च का आदेश बिना विस्तृत जानकारी के और आरोपी की कोई विशेष भूमिका बताए बिना नियमानुसार पारित किया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि इसलिए आदेश पर अगली तारीख तक रोक लगाई जाती है। मामले में शिकायतकर्ता (सपन श्रीवास्तव) को याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। हाई कोर्ट का यह निर्णय बुच, सेबी के तीन वर्तमान अधिकारियों और बीएसई के दो बडे अधिकारियों के लिए राहत लाया है।

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