
चंडीगढ़, 9 अप्रैल:
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने राज्य के गृह सचिव पंजाब और डीजीपी को पत्र लिखकर पुलिस के एक एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा आयोग के आदेशों का पालन न करने के मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि धर्म चंद पुत्र करता राम, गांव झूंगियां, तहसील बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर की शिकायत संख्या क(ग) 113/25 प्राप्त हुई थी। इसमें जातिसूचक शब्द कहने, मारपीट करने, बेइज्जती करने, घर पर हमला करने और तेजधार हथियार से वार करने तथा झूठा केस रद्द करवाने संबंधी न्याय की मांग की गई थी।
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने ‘पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक्ट-2004’ की धारा 10 के तहत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत इस शिकायत की जांच शुरू कर दी थी। इस संबंध में आयोग द्वारा शहीद भगत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 14-01-2026, 30-01-2026, 17-02-2026, 24-02-2026 और 07-04-2026 को पत्र भेजकर एसपी (डी) इकबाल सिंह के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन संबंधित अधिकारी एक बार भी आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए एसपी (डी) इकबाल सिंह द्वारा ड्यूटी में लापरवाही को ध्यान में रखते हुए पंजाब सिविल सर्विसेज (सजा एवं अपील) नियम 1970 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही आदेश दिया गया है कि पूरी रिपोर्ट 16-04-2026 तक सक्षम अधिकारी के माध्यम से आयोग कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।









