
चंडीगढ़, 10 अप्रैल 2026:
राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंजाब राज्य में निकट भविष्य में होने वाले 9 नगर निगम (बरनाला, बठिंडा, अबोहर, बटाला, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा, एस.ए.एस. नगर और पठानकोट) तथा 104 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के आम एवं उपचुनाव, 2026 के संबंध में मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर-cum-जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत चुनाव आयोग से प्राप्त मौजूदा मतदाता सूचियां संबंधित जिलों को उपलब्ध करवा दी गई हैं, जहां-जहां नगर निकाय चुनाव होने हैं। यह संशोधन स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अंतिम रूप दी गई सीमांकन (हदबंदी) के अनुसार किया जाएगा।
संबंधित नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले योग्य मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करें, जो 15-04-2026 को संबंधित जिलों की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय निर्धारित किया है, यानी 17-04-2026 से 23-04-2026 (दोनों दिन शामिल) तक।
इसके अलावा, सभी डिप्टी कमिश्नरों को 20-04-2026 और 21-04-2026 को मतदाता नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। दावों और आपत्तियों का निपटारा 30-04-2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 05-05-2026 को प्रकाशित की जाएगी और जिलों की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।
नए मतदाताओं के लिए योग्यता तिथि 23-04-2026 निर्धारित की गई है। अर्थात, जो भी व्यक्ति इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करता है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए पात्र होगा।
दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए फॉर्म (फॉर्म-7, 8 और 9) संबंधित एसडीएम-cum-इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के कार्यालय में उपलब्ध होंगे। इनकी प्रतियां आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती हैं और पूरी तरह भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करानी होंगी।
आयोग ने आम जनता से अपील की है कि वे मतदाता सूची की शुद्धता और समावेश सुनिश्चित करने के लिए इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें।









