
चंडीगढ़, 11 अप्रैल:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने आज जगत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल-2026 में कड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मान और पवित्रता बनाए रखने तथा बेअदबी के दोषियों को सख्त सजा देने के लिए उम्रकैद तक का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन बिल सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
आज यहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि, “पिछले समय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और समाज में असंतोष का माहौल बना है।” हालांकि भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 298, 299 और 300 ऐसे मामलों से निपटती हैं, लेकिन इन धाराओं में दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।
गहन विचार-विमर्श और सलाह-मशविरा करने के बाद भगवंत सिंह मान सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा करने और समाज में आपसी सम्मान, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है।
इन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और सांप्रदायिक सौहार्द व धार्मिक पवित्रता की रक्षा के लिए मंत्रिमंडल ने जगत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट-2008 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत जगत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल-2026 में बेअदबी के दोषियों के लिए उम्रकैद सहित सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। यह प्रस्तावित कानून दुर्भावनापूर्ण तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा और पंजाब में शांति व सद्भाव बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।









