
चंडीगढ़/बटाला, 11 अप्रैल:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए बटाला पुलिस ने 6.5 किलोग्राम हेरोइन, एक .30 कैलिबर पिस्तौल, छह जिंदा कारतूस और 1 लाख रुपये की ड्रग मनी समेत एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे नशा और अवैध हथियार तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निशान सिंह निवासी मुलियांवाल (बटाला), रविपाल सिंह निवासी रायपुर और एक नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से बरामदगी के अलावा उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भी जब्त कर ली है।
यह सफलता 30 मार्च 2026 को बटाला के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जबरन वसूली से जुड़ी गोलीबारी की घटना में गिरफ्तार किए गए आरोपियों वंश और सुखचैन उर्फ जशन से लगातार पूछताछ और गहन जांच के बाद हासिल हुई है। उल्लेखनीय है कि उनके पास से पहले दो .30 बोर पिस्तौल भी बरामद किए गए थे।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि नशीले पदार्थों और हथियारों की बरामदगी से जबरन वसूली, ड्रग तस्करी और अवैध हथियार नेटवर्क के बीच मजबूत गठजोड़ का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हथियार नेटवर्क के भीतर सक्रिय ऑपरेटरों को सप्लाई किए जा रहे थे।
डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलर के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।
एसएसपी बटाला महिताब सिंह ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों वंश और सुखचैन ने खुलासा किया था कि उन्हें हथियार रविपाल और एक नाबालिग से मिले थे। इस आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रविपाल सिंह और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने तस्करी में शामिल होने की बात कबूल की।
एसएसपी ने आगे बताया कि रविपाल ने खुलासा किया कि उसने अपने विदेशी हैंडलर के निर्देश पर निशान सिंह को खेप पहुंचाई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने अमृतसर के कमला देवी एवेन्यू के पास निशान सिंह को उसकी फॉर्च्यूनर कार समेत काबू कर लिया और उसके पास से 6.5 किलोग्राम हेरोइन, एक .30 कैलिबर पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और 1 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 103, दिनांक 31/03/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत सिविल लाइंस थाना, बटाला में पहले ही दर्ज की जा चुकी है।









