
चंडीगढ़, 11 मई 2026: स्थानीय सरकार विभाग द्वारा Punjab नगर निगम एक्ट, 1976 की धारा 7ए तथा पंजाब नगर निगम चुनाव एक्ट, 1911 की धारा 13-ए के तहत जारी नोटिफिकेशन नंबर 03/01/Elections (S-2)/MEB/2026/75 और 03/01/Elections (S-2)/MEB/2026/76 दिनांक 11-05-2026 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों (कुल 105) के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 13.05.2026 (बुधवार) से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16.05.2026 (शनिवार) निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र निर्धारित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में जमा किए जाएंगे।
नामांकन पत्रों की जांच 18.05.2026 (सोमवार) को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19.05.2026 (मंगलवार) दोपहर 3 बजे तक है। सभी नामांकन पत्रों के साथ शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित है, तो संबंधित पार्टी का प्राधिकरण पत्र भी संलग्न करना होगा। उम्मीदवारों के केवाईसी विवरण जिला वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे।
मतदान 26.05.2026 (मंगलवार) को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के बाद मतगणना 29.05.2026 (शुक्रवार) को स्थापित मतगणना केंद्रों में की जाएगी।
पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 36,72,932 है, जिनमें 18,98,990 पुरुष, 17,73,716 महिलाएं और 226 अन्य मतदाता शामिल हैं।
इन चुनावों के लिए राज्यभर में 3977 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।
नगर निगम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा 4,00,000 रुपये निर्धारित की गई है। नगर परिषद वर्ग-I के लिए 3,60,000 रुपये, वर्ग-II के लिए 2,30,000 रुपये, वर्ग-III के लिए 2,00,000 रुपये तथा नगर पंचायत के लिए 1,40,000 रुपये की सीमा तय की गई है।
चुनाव ड्यूटी के लिए लगभग 36,000 चुनाव कर्मचारी और 35,500 पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा ताकि निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में जिला सुरक्षा योजना तैयार की गई है।
राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में, जहां चुनाव होने हैं, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।









