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दिल्ली हाई कोर्ट ने आइसा प्रमुख नेहा बोरा की पीस बॉन्ड नोटिस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्हें 16 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद 10,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट शुक्रवार शाम 6 बजे अपना आदेश सुनाएगी।

बोरा ने अदालत को बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने न तो कोई अपराध किया है और न ही ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हुई है जो शांति भंग के समान हो।

अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनीं। बोरा की याचिका में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई है, जो उन्हें मंडी हाउस की ओर मार्च करते समय हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद 18 अक्टूबर को मिला था।

नोटिस में जंतर-मंतर के आसपास बार-बार विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया गया है, जिसे विरोध स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, और आरोप लगाया गया है कि बोरा ने लोगों को कनॉट प्लेस की ओर जाने के लिए उकसाया था, जबकि वहां निषेधाज्ञा लागू थी।

बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि मंडी हाउस पहुंचने के महज 10-15 मिनट बाद ही उन्हें हिरासत में लिया गया और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। मंडी हाउस में शाम 5 बजे की सभा की घोषणा करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि इसमें केवल कहा गया था, “आज शाम 5 बजे मिलते हैं”, और इसमें हिंसा, सार्वजनिक शांति भंग करने या अपराध करने का कोई आह्वान नहीं है।

उन्होंने बोरा की 15 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अगले दिन एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि उनकी गतिविधियां और बयान शांतिपूर्ण रहे और सुधार पर केंद्रित रहे।

वकील ने दिल्ली के कई हिस्सों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधों को चिह्नित किया और कहा कि बोरा ने पिछले विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था और आपत्ति का सामना किए बिना सार्वजनिक पोस्ट किए थे।

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