
पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) तथा महंगाई राहत (DR) की बकाया राशि का भुगतान दो सप्ताह के भीतर करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार का कहना है कि करीब 14,191 करोड़ रुपये की बकाया राशि का इतने कम समय में भुगतान संवैधानिक रूप से संभव नहीं है।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से यह विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई है। इसमें तीन अगस्त के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने राज्य सरकार को पंजाब में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू दरों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबित डीए-डीआर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।








