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सीईसी विरोधी प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी पर गर्भवती पत्रकार को धक्का देने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई

वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 26 या 27 अक्टूबर को करेगी।

पीठ ने गुरुवार को नेटवर्क फॉर वीमेन इन मीडिया, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और अन्य द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें 12 अक्टूबर को गांधी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान पत्रकारों, विशेष रूप से महिलाओं और वकीलों पर कथित हमले का मुद्दा उठाया गया था।

अदालत ने एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 के तहत दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत द्वारा दर्ज एक मामले में एक महिला पत्रकार को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन के दौरान भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद कथित तौर पर यह मामला दर्ज किया गया था।

महिला पत्रकार पर आरोप है कि उन्होंने भगत को अपने साथियों के साथ ‘सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और जातिवादी अपशब्दों’ का सामना करने का आरोप लगाया है, जब वह विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे.

पीठ ने विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाली महिला पत्रकारों के खिलाफ यौन हिंसा के आरोपों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी। पीठ ने केंद्र और अन्य से कहा था कि वे विरोध प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण अभियानों के दौरान पत्रकारों के साथ पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बातचीत को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के बारे में अपने विचार स्पष्ट करें।

भाटिया ने पीठ से अनुरोध किया था कि वह गर्भवती पत्रकार के खिलाफ कथित घटना पर विचार करे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने उन्हें उच्चतम न्यायालय परिसर में धक्का दिया। उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक महिला पत्रकार को धक्का दिया। वह तीन महीने की गर्भवती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

सीजेआई ने भाटिया से इस मुद्दे पर एक आवेदन दायर करने के लिए कहा था और कहा था कि वह इस मामले की जांच करेंगे।

भाटिया ने शुक्रवार को सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया जो दशहरा अवकाश के बाद इस पर विचार करने पर सहमत हो गई।

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