राष्ट्रीय
जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर ग्रेटर नोएडा के मजिस्ट्रेट से छात्र को नोटिस देने के लिए कहेंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सीजेपी के नेतृत्व वाले जंतर-मंतर प्रदर्शन में भाग लेने के लिए ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगेगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सवाल किया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट इस तरह का नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं जब शीर्ष अदालत ने पहले निर्देश दिया है कि छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
एक वकील ने सीजेआई कांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों पर “प्रयोग” किया जा रहा है, और नोटिस, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था, शीर्ष अदालत के आदेश के विपरीत था।









