राष्ट्रीय

राहुल गांधी के 7 घंटे के धरने के बाद पैलेट से घायल होने के मामले में एफआईआर

संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर सात घंटे से अधिक समय तक चले नाटक के बाद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचाब को पैलेट गन से घायल होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने तक जाने से इनकार कर दिया, दिल्ली पुलिस ने आखिरकार शुक्रवार शाम को एक मामला दर्ज किया।

बीएनएस की धारा 118 (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है।

सुबह करीब 11.30 बजे लोचाब, उनकी मां और उनके वकील के साथ पहुंचे राहुल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत में नाकाम रहने के बाद शाम तक पुलिस थाने में ही रहे।

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