शिवा शर्मा केस में श्रद्धा दुबे पर बड़ा अपडेट, तीनों आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत, पुलिस ने क्यों नहीं मांगी PCR?

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और आरोपी ड्राइवर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. अदालत ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. इस बीच मामले में एक अहम बात सामने आई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड (PCR) की मांग नहीं की है. यानी अब तक पुलिस ने अदालत में ऐसी कोई अर्जी दाखिल नहीं की, जिसके जरिए आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके.
तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा
शिवा शर्मा मौत मामले में श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे मुख्य आरोपियों में शामिल हैं, जबकि ड्राइवर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. अब अदालत की ओर से तीनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. फिलहाल उनकी रिहाई को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इस घटनाक्रम के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है.
पुलिस ने नहीं दाखिल की PCR की अर्जी
इस मामले में सबसे ज्यादा ध्यान पुलिस के रुख पर है. आमतौर पर किसी मामले की जांच के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी मांग सकती है. हालांकि, शिवा शर्मा मौत मामले में पुलिस ने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर में से किसी की भी पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मांगी है. तीनों से पूछताछ के लिए अदालत में कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है.
आखिर पुलिस ने क्यों नहीं मांगी रिमांड?
तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए PCR की मांग क्यों नहीं की. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इसकी कोई वजह स्पष्ट नहीं की है. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि जांच के दौरान पुलिस ने फिलहाल कस्टडी रिमांड की जरूरत क्यों नहीं समझी. शिवा शर्मा की मौत का मामला शुरुआत से ही चर्चा में रहा है और जांच के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई दावे और आरोप भी सामने आए थे.








