सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज की, सावरकर के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ समन

सुप्रीम कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को एक निचली अदालत द्वारा जारी आपराधिक मानहानि की शिकायत और समन को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि इस मामले में आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई है।
पीठ ने कहा, ”अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और शिकायतकर्ता के वकील ने उत्तर प्रदेश द्वारा दायर हलफनामे में कहा है कि मंजूरी का कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस तरह के मामले को देखते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित शिकायत और आदेश रद्द किए जाते हैं।
मानहानि का मामला 17 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली में सावरकर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांधी द्वारा सावरकर पर की गई टिप्पणी से उपजा है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 4 अप्रैल, 2025 को कहा कि गांधी सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे इस स्तर पर उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अनावश्यक हो जाएगा।









