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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर के फैसले में संशोधन से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों की क्रीमी लेयर स्थिति पर अपने 11 मार्च के फैसले को संशोधित करने से इनकार कर दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों में उनके माता-पिता द्वारा रखे गए पदों और स्थिति के संदर्भ के बिना केवल माता-पिता की आय का उल्लेख किया गया था.

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस फैसले के परिणामस्वरूप पूर्ण किए गए चयनों, नियुक्तियों या सेवा आवंटन को पूर्वव्यापी रूप से फिर से नहीं खोला जाएगा और यह सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई), 2025 में सफल उम्मीदवारों को सेवाओं के आवंटन सहित चल रही और बाद की चयन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करेगा।

पीठ ने ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर (एनसीएल) उम्मीदवार बनने के लिए कौन योग्य है, इसे फिर से खोलने से इनकार कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट करता है कि मार्च में दी गई राहत कार्यवाही के लिए पक्षकारों तक ही सीमित थी।

शुक्रवार के स्पष्टीकरण से सीएसई-2025 में सफल उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद थी, जो अभी तक फाउंडेशन कोर्स में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इन उम्मीदवारों को कैडर आवंटित नहीं किया था या शीर्ष अदालत के समक्ष मामले के लंबित होने के मद्देनजर उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके मार्च के फैसले में लगातार भर्ती के वर्षों में सेवा आवंटन या वरिष्ठता में सामान्य संशोधन की आवश्यकता नहीं है और यह उन उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत राहत नहीं देता है जो मूल कार्यवाही में शामिल नहीं हैं।

इसमें कहा गया है, ‘केंद्र सरकार को पहले से की गई नियुक्तियों पर फिर से विचार करने, किसी व्यक्ति की वरिष्ठता को संशोधित करने या किसी भी चयन, नियुक्ति या सेवा आवंटन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था.’

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