Delhi: आपकी गाड़ी के भी पूरे हो गए हैं 15 साल, तो हो जाएं सावधान, भरना पड़ सकता है जुर्माना

नई दिल्ली। यदि आपकी गाड़ी के भी 15 साल पूरे हो चुके हैं और आप दिल्ली में रहते हैं तो गाड़ी लेकर घर से निकलने से पहले सावधान हो जाएं। राजधानी दिल्ली में आज से तय सीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली में आज से 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को न तो सड़कों पर चलने की इजाजत होगी और न ही इन गाड़ियों को ईंधन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने इन पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के लिए सख्त प्रावधान लागू किए हैं। इन पुरानी गाड़ियों के पकड़े जाने पर वाहन मालिक को 10 हजार रुपए का चालान भरना होगा। वहीं, जिन दोपहिया वाहनों की भी उम्र पूरी हो चुकी है, उनकी जब्ती पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस अभियान के तहत दिल्ली के 350 पेट्रोल पंच चिन्हित किए हैं। दिल्ली के 100 सबसे व्यस्त पेट्रोल पंपों पर दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी। वहीं 59 पंपों पर परिवहन विभाग के अधिकारी निगरानी करेंगे। इसके अलावा 91 संवेदनशील पेट्रोल पंपों पर संयुक्त टीमें तैनात रहेंगी।
दिल्ली में हैं 62 लाख पुरानी गाड़ियां
रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं जो अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं, यानी ये वाहन अब EoL कैटेगरी में आते हैं। इनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं। दिल्ली सरकार के आदेश का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से ही पुलिस की टीमें तैनात हो गई हैं। पुलिस ने सभी प्रमुख पेट्रोल पंपों पर कैमरे और हूटर सिस्टम लगा दिए हैं। जैसे ही कोई प्रतिबंधित वाहन पंप पर आता है, कैमरा उसे डिटेक्ट कर लेता है और हूटर बजने लगता है।
दिल्ली सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक निर्णायक प्रयास माना जा रहा है। ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इस अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस निर्णय के पर्यावरणीय प्रभावों पर सभी की नजरें होंगी








