आज समाचार

CBI को नहीं मिले सबूत: सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने बंद किया भ्रष्टाचार का केस

नई दिल्ली

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहा भ्रष्टाचार का मामला बंद कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस मामले में किसी भी तरह के अवैध लाभ का कोई सबूत नहीं मिला है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) डिग विनय सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट (मामला बंद करने की रिपोर्ट) को मान लिया। उन्होंने कहा कि चार साल की जांच के बाद भी जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है। जो आरोप पेश किए गए हैं और जो तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है,वे आगे की जांच या कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि शक सबूत की जगह नहीं ले सकता।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी को आरोपी ठहराने के लिए केवल शक काफी नहीं है। कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए कम से कम मजबूत सबूत होना जरूरी होता है। आप के नेता पर आरोप लगा था कि जब वह दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में कार्यरत थे,तो उन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के लिए 17-सदस्यीय सलाहकारों की टीम को नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। ऐसा करके सत्येंद्र जैन ने मानक सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया था। सतर्कता विभाग ने एक शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर मई 2019 में जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button