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बिना पासपोर्ट वीजा भारत में रह सकेंगे, 2024 तक पोड़ोसी मुल्क से आए अल्पसंख्यकों को राहत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालन ने अपने एक आदेश में कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वे लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्टर 2025 के तहत जारी किया गया है। इसके तहत उन लोगों को राहत मिलेगी जो मान्य पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत आए या जिनके डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो चुकी है।

यह आदेश उन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़कर भारत आए हैं। खास तौर पर, यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो 2014 के बाद भारत आए और जिन्हें पहले लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता के लिए पात्रता नहीं मिली थी। CAA, जो पिछले साल लागू हुआ था, केवल उन लोगों को नागरिकता देने की बात करता था, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे।

हालांकि, नया आदेश स्पष्ट करता है कि यह केवल भारत में रहने की अनुमति देता है, न कि नागरिकता की गारंटी। फिर भी, यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, खासकर पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए, जो 2014 के बाद भारत आए और अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थे।

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