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वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश जारी।

 

मानसा, 22 दिसंबर:

ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीमती नवजोत कौर, आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला मानसा की सीमा में जो भी दुकानदार वाहनों की नंबर प्लेटें तैयार या बनाते हैं, उनके लिए आदेश जारी किए हैं।

ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शरारती तत्व नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से बड़ी आसानी से वाहनों की नकली नंबर प्लेटें बना लेते हैं और बाद में किसी वारदात को अंजाम देते हैं, जिससे वारदात में प्रयुक्त वाहनों को ट्रेस करने में काफी कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानें किसी भी व्यक्ति को बिना वाहन के नंबर प्लेट न बनाकर दें और नंबर प्लेट केवल वाहन पर लगाकर ही दी जाए।

उनके आदेश में कहा गया है कि वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों पर एक रजिस्टर रखा जाए, जिसमें नंबर प्लेट बनवाने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता और पहचान प्रमाण दर्ज किया जाए। इसके अलावा, वाहन का नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी रजिस्टर में दर्ज कराकर व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए जाएँ।

उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों पर दुकानदारों द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएँ, ताकि ये कैमरे वाहन और नंबर प्लेट लगवाने आए व्यक्ति को कवर करें।

यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।

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