
चंडीगढ़, 29 दिसंबर 2025:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज नागरिकों की सरकार तक सीधी और सहज पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय सुधारों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आज साहिबज़ादा अजीत सिंह (एस.ए.एस.) नगर जिले में सब-तहसील बनूड़ को तहसील के रूप में अपग्रेड करने, होशियारपुर में हरियाणा को नई सब-तहसील बनाने, डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से भूमि राजस्व कानूनों को आधुनिक बनाने के लिए संशोधन करने तथा समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष शिक्षक शिक्षकों को दीर्घकालिक राहत प्रदान करने को मंजूरी दी है। यह निर्णय नागरिक-प्रथम और सेवा-उन्मुख प्रशासन की दिशा में एक स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाता है।
मंत्रिमंडल बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस कदम से निवासियों को प्रशासनिक सेवाओं तक अधिक आसान पहुँच सुनिश्चित होगी और उन्हें रोज़मर्रा के सरकारी कार्यों के लिए दूर-दराज़ नहीं जाना पड़ेगा। यह फैसला व्यापक जनहित में त्वरित और अधिक सुविधाजनक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधन
नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में अपील प्रक्रिया से संबंधित संशोधनों को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाज़ी को कम करना, वादकारियों के समय की बचत करना तथा गैर-वादकारियों को बेवजह की परेशानी से बचाना है।
ये संशोधन डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देंगे, नागरिक-हितैषी और काग़ज़-रहित रिकॉर्ड व्यवस्था को सशक्त बनाएंगे तथा भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता लाएंगे।
मंत्रिमंडल ने बताया कि पंजाब सरकार ने भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पहले ही ई-सेवा पोर्टल https://eservices.punjab.gov.in शुरू कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सरल और सिंगल-क्लिक प्रक्रिया के तहत बुनियादी विवरण जमा कर पारिवारिक बंटवारे (निजी तकसीम) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पहल भूमि सीमांकन को सुव्यवस्थित करने, विवादों का आपसी सहमति से समाधान करने, भूमि की खरीद-बिक्री को सुगम बनाने, फसलों के नुकसान के लिए समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करने और जमाबंदी की प्रतियाँ प्राप्त करना आसान बनाने में सहायक होगी।
विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए एकमुश्त राहत
मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त राहत देने को भी मंजूरी दी है, ताकि उनकी सेवाओं को स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब में नियमित किया जा सके।
यह निर्णय प्रशिक्षित और विशेषज्ञ शिक्षकों की सेवाओं को बनाए रखते हुए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि इस कदम से सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।






